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हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : जिला एवं सत्र न्यायधीश जीएस धर्मसक्तु ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को

By Edited By: Published: Thu, 21 Jul 2016 05:49 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jul 2016 05:49 PM (IST)
हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : जिला एवं सत्र न्यायधीश जीएस धर्मसक्तु ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला बड़कोट थाना क्षेत्र के पोलगांव का है। अप्रैल 2015 में एक युवक ने अपनी मां की गला काटकर हत्या कर दी थी।

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बड़कोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोलगांव के जिनियाट नामे तोक में ग्रामीणों की छानियां हैं। 13 अप्रैल 2015 को छानी में रह रहे 32 वर्षीय गणेश प्रसाद जगूड़ी अपनी मां सावित्री देवी (62) से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। सावित्री ने इनकार किया तो आरोपी बेटे ने पाटल से अपनी मां की गर्दन काट दी। सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई। पास की छानियों में रह रही गांव की गायत्री देवी व निर्मला देवी ने इस घटना की सूचना ग्राम प्रहरी गणपति को दी। गणपति की सूचना पर बड़कोट पुलिस ने शव को कब्जे में कर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। आरोपी बेटे की निशानदेही पर पुलिस ने पाटल व खून से रंगे कपड़ों को कब्जे में ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम ¨सह रावत ने गायत्री देवी, निर्मला देवी, आरोपी की पत्नी ममता देवी सहित 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश जीएस धर्मसक्तु ने गणेश प्रसाद जगुड़ी को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड के भी आदेश जारी किए।


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