फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षिका की नियुक्ति निरस्त
फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र के जरिये आइटीआइ बड़कोट में हिंदी अनुदेशिका के पद पर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की नियुक्ति को तकनीकि शिक्षा निदेशक ने निरस्त कर दिया। संस्थान के प्रधानाचार्य ने इसकी पुष्टि की है।
उत्तरकाशी। फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र के जरिये आइटीआइ बड़कोट में हिंदी अनुदेशिका के पद पर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की नियुक्ति को तकनीकि शिक्षा निदेशक ने निरस्त कर दिया। संस्थान के प्रधानाचार्य ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी के मुताबिक शांता देवी की नियुक्ति वर्ष 2002 में आइटीआइ बड़कोट में अनुदेशिका के पद पर हुई थी। इस पर पर स्थानीय निवासी की अनिवार्यता मांगी गई थी। स्थानीय निवासी एक व्यक्ति ने अनुदेशिका पर फर्जी निवास प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का आरोप लगाया था।
आरोप था कि उक्त अनुदेशिका उत्तरकाशी जनपद की स्थायी या मूल निवासी नहीं है। वह चकराता की निवासी है। इस मामले में जिलाधिकारी स्तर से जांच भी कराई गई थी।
वर्ष 2005 बड़कोट के तत्कालीन एसडीएम ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी सौंप दी थी। इसमें निवास प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया। साथ ही उन्होंने शिक्षिका के निवास प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। इस मामले में दस साल बाद तकनीकि शिक्षा के निदेशक अक्षत गुप्ता ने अनुदेशिका की नियुक्ति को निरस्त कर दिया।
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