विधायक मालचंद के खिलाफ वारंट
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: पुरोला विधायक मालचंद के खिलाफ मुंसिफ कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में वारंट जारी किया है। समन तामील करने के बावजूद मालचंद मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।
अगस्त 2013 में पुरोला विधायक मालचंद ने झोटाड़ी चींवा गांव के हरदयाल सिंह को डेढ़ लाख रुपये का भुगतान चेक से किया था। उसने चेक कैश करवाने के लिए बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। दोबारा मालचंद से भुगतान न मिलने पर हरदयाल सिंह ने मुंसिफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2013 को मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन कोर्ट समन तामील करने के बावजूद विधायक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मालचंद इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर मुंसिफ जज भवदीप रावते ने विधायक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। हरदयाल सिंह के अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बताया कि दोनों बार विधायक की ओर से समन तामील किया गया था।