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आयुक्त के फैसले से खलबली

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : मंडलायुक्त डी सेंथिल पांडियन के फैसले ने रुद्रपुर और किच्छा के लोगों की

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)
आयुक्त के फैसले से खलबली
आयुक्त के फैसले से खलबली

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : मंडलायुक्त डी सेंथिल पांडियन के फैसले ने रुद्रपुर और किच्छा के लोगों की नींद उड़ा दी है। सी¨लग के सात मामलों में फैसला सुनाते हुए पांडियन ने 100 हेक्टेयर यानी 250 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। मामला जिले के अफसरों के कान तक भी पहुंच चुका है, हालांकि अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कमिश्नर के आदेशों में 15 दिनों के भीतर भूमि पर कब्जा लेने के आदेश भी दिए गए हैं।

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कमिश्नर की कोर्ट में रुद्रपुर और किच्छा के सी¨लग के सात मामले लंबित थे। इन पर सुनवाई के बाद आदेश जारी हुए तो लोगों की नींद उड़ गई। सूत्रों की मानें तो कमिश्नर ने इन मामलों में विवादित 100 हेक्टेयर भूमि को सरकारी पाते हुए उस पर कब्जा लेने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिन मामलों में फैसला सुनाया गया है वह हर प्रीत ¨सह, प्रीतजीत कौर, जगशरण ¨सह, सरदार बहादुर ¨सह से संबंधित हैं। लंबे समय से इन मामलों की सुनवाई कमिश्नर की अदालत में चल रही थी। हरप्रीत ¨सह के कब्जे में 17.73 हेक्टेयर, जगशरण ¨सह के कब्?जे में 33.515 हेक्टेयर, सरदार बहादुर ¨सह के कब्जे में 7.30 हेक्टेयर भूमि पाई गई है। इसके अलावा प्रीतजीत कौर के खिलाफ चल रहे चार मामलों में 45.904 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया है। इन सब के कब्जे में 250 एकड़ भूमि मिली है। मंडलायुक्त ने इस भूमि को कब्?जे में लेने के आदेश जिले के अधिकारियों को दिए हैं। मंडलायुक्त का कहना है कि इस भूमि का उपयोग विकास योजनाओं में किया जाएगा। हालांकि एडीएम वित्त एवं राजस्व का कहना है कि इस तरह के आदेश की उन्हें जानकारी है, लेकिन अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है। कहा कि आदेश का पालन कराया जाएगा।


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