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खरीद सकेंगे पर बेच नहीं पाएंगे उप खनिज

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : खनन पर हाई कोर्ट की सख्ती से पहले ही जिला प्रशासन ने स्टाक से र¨नग परमीश

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 09:23 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 09:23 PM (IST)
खरीद सकेंगे पर बेच नहीं पाएंगे उप खनिज
खरीद सकेंगे पर बेच नहीं पाएंगे उप खनिज

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : खनन पर हाई कोर्ट की सख्ती से पहले ही जिला प्रशासन ने स्टाक से र¨नग परमीशन पर ब्रेक लगा दिया था। इससे उप खनिज खरीदा तो जा सकता था लेकिन बेचा नहीं। अब हाई कोर्ट के पूर्ण रूप से खनन पर रोक लगाने से न तो उपखनिज खरीदा जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा।

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ऊधम¨सह नगर अवैध खनन के लिए बदनाम है। बाजपुर, किच्छा और सितारगंज इसका प्रमुख केंद्र हैं। राजनीतिक संरक्षण में होने वाले इस खेल पर नई सरकार गंभीर है। प्रशासन को इसके लिए दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इसी क्रम में हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही जिला प्रशासन ने जिले के तीस स्टाक से उप खनिज की र¨नग परमीशन पर रोक लगा दी। ऐसे में उपखनिज बेचा नहीं जा सकता था सिर्फ खरीदा जा सकता था। हाईकोर्ट का पूर्ण बंदी का फैसला आने के बाद अब न तो उपखनिज खरीदा जा सकेगा और न ही इसे बेच सकेंगे।

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खनन पटटे--- 69

स्टोन क्रशर---- 54

स्टॉक---- 30

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हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-राजपाल लेघा, उपनिदेशक खनन, कुमाऊं


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