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बिना लाइसेंस के चल रहे होटल व रेस्टोंरेंट

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: शहर में रेस्टोरेंट व होटल कारोबारियों की संख्या सौ से अधिक हो चुकी है। बा

By Edited By: Published: Sat, 30 May 2015 11:42 PM (IST)Updated: Sat, 30 May 2015 11:42 PM (IST)
बिना लाइसेंस के चल रहे होटल व रेस्टोंरेंट

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: शहर में रेस्टोरेंट व होटल कारोबारियों की संख्या सौ से अधिक हो चुकी है। बावजूद इसके इनमें से दो होटल व इतने ही रेस्टोरेंटों ने नगर निगम से सराय एक्ट के तहत पंजीयन व व्यवसाय चलाने का लाइसेंस हासिल किया है। शेष बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं। नगर निगम ने इनको नोटिस भी जारी किया। मगर अब तक इसका कोई असर नहीं दिखा है।

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नगर निगम क्षेत्र में होटल कारोबार के लिए सराय एक्ट के तहत पंजीयन जबकि रेस्टोरेंट के कारोबार के लिए निगम से व्यावसायिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इन लाइसेंस व पंजीयन का हर वर्ष रिनूअल कराना अनिवार्य है। इसके लिए शासन ने निर्धारित शुल्क व प्रक्रिया तय कर रखी है। बावजूद इसके शहर में कारोबारी इन एक्टों को ताक पर रख कारोबार कर रहे हैं। नगर निगम के आकड़ों के मुताबिक निगम क्षेत्र में 30 होटल व 75 रेस्टोरेंट संचालित हैं। होटल मालिकों ने कारोबार शुरू करते वक्त तो सराए एक्ट में पंजीयन कराया , इसके बाद इनमें से सिर्फ दो ने ही इस लाइसेंस का रिनूअल कराया है। वहीं 75 रेस्टोरेंट में से भी सिर्फ दो ने ही निगम से व्यवसाय के लिए लाइसेंस हासिल किए हैं। बाकी सभी बिना व्यावसायिक लाइसेंस के ही कारोबार कर रहे हैं।

यह हैं पंजीयन शुल्क

होटल व गेस्ट हाउस के लिए 1000, तीन सितारा होटल 9000, पांच सितारा होटल 12000 व रेस्टोरेंट के व्यवसायिक लाइसेंस के लिए 250 रुपये का शुल्क तय है।

तमाम के पास फूड लाइसेंस भी नहीं

रुद्रपुर: शहर में संचालित हो रहे तमाम रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड लाइसेंस तक हासिल करना उचित नहीं समझा है। जिला अभिग्रहीत अधिकरी मनीष सयाना के अनुसार इनमें से तमाम को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

वर्जन

नगर निगम से कारोबार के लिए हासिल किए जाने वाले लाइसेंस व पंजीयन का प्रत्येक वर्ष रिनूअल कराना अनिवार्य है। मगर शहर होटल मालिकों में से दो ने ही दोबारा रिनूवल कराया, बाकी चार वर्ष से बिना रिनूवल के ही चल रहे हैं।

डॉ. अविनाश खन्ना, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी


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