चेक बाउंस होने पर एक वर्ष का कारावास
काशीपुर : चैक बाउंस के आरोप में कोर्ट ने एक अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
By Edited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 12:09 AM (IST)Updated: Wed, 26 Nov 2014 12:09 AM (IST)
काशीपुर : चैक बाउंस के आरोप में कोर्ट ने एक अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। ग्राम शिवपुरी थाना बाजपुर निवासी मनजिंदर सिंह ने वाद दायर कर कहा था कि उसने मोहल्ला पंचशील चंदौसी (उप्र) निवासी प्रताप सिंह को कर्ज दिया था। प्रताप सिंह ने उसे कर्ज लौटाने के लिए 16.50 लाख हजार रुपए का चैक दिया। लेकिन जब उसने चैक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। तब उसने प्रताप से संपर्क किया तो उसने दोबारा एक चैक दिया। यह चैक भी बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपाल सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुना। प्रताप सिंह को दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
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