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शिकार के लिए फंदा लगाने के आरोप में दो को जेल

संवाद सहयोगी, चंबा : खेतों की सीमा पर फंदा लगाकर जंगली जानवरों को मारने के आरोप में वन विभाग ने नेपा

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 01:01 AM (IST)
शिकार के लिए फंदा लगाने 
के आरोप में दो को जेल
शिकार के लिए फंदा लगाने के आरोप में दो को जेल

संवाद सहयोगी, चंबा : खेतों की सीमा पर फंदा लगाकर जंगली जानवरों को मारने के आरोप में वन विभाग ने नेपाली मूल के दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

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वन विभाग की सकलाना रेंज ने नेपाली मूल के दो लोगों 60 वर्षीय राम कुमार पुत्र दिल बहादुर व 25 वर्षीय प्रेम बहादुर पुत्र राम कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी गैंडीखाता हरिद्वार को खेतों की सीमा पर फंदा लगाकर जंगली जानवरों को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी रानीचैरी के नजदीक फक्वापाणी में कुछ समय से खेती कर रहे थे और उन्होंने खेतों की सीमा पर जंगली जानवरों को मारने के लिए फंदा लगा रखा था। जिसमें 26 जून को एक मादा गुलदार फंस गई थी। वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे फंदे से सकुशल निकाला और राजा जी नेशनल पार्क छोड़ दिया। उसके बाद विभाग की टीम जांच में जुट गई कि फंदा किसने लगाया। विभाग की टीम ने 27 जून को दोनों आरोपियों को रानीचैरी से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनसे पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया कि जंगली जानवरों को मारने के लिए उन्होंने ही खेतों की सीमा पर फंदा लगाया था। बुधवार को वन विभाग के सहायक वन संरक्षक नरेन्द्रनगर एसपी शर्मा और रेंज अधिकारी बुद्धिप्रकाश ने दोनों आरोपियों का चालान कर उनके खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया और फिर उन्हें जेल भेज दिया।


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