Move to Jagran APP

स्कूलों के पास बेचा तंबाकू तो होगा चालन

जागरण संवाददाता,नई टिहरी: यदि कोई दुकानदार स्कूलों या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद ब

By Edited By: Published: Mon, 27 Oct 2014 09:35 PM (IST)Updated: Mon, 27 Oct 2014 09:35 PM (IST)
स्कूलों के पास बेचा तंबाकू तो होगा चालन

जागरण संवाददाता,नई टिहरी: यदि कोई दुकानदार स्कूलों या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। चेकिंग के लिए एसडीएम टिहरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का भी गठन किया गया है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशों का पालन करने को कहा।

loksabha election banner

सोमवार को जिला सभागार में डीएम युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी विद्यालय के 100 मीटर दायरे में कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाई की जा सकती है। डीएम ने कहा कि पुलिस भी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने वालों का चालान करे। आगामी 13 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि आपदा नियंत्रण कक्ष में तंबाकू प्रयोग की शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती हैं। साथ ही एसडीएम टिहरी को एक छापेमारी दल का गठन करने के निर्देश दिए।

बैठक में एसडीएम टिहरी अभिषेक त्रिपाठी, खंड शिक्षा अधिकारी चंबा उपेंद्र पंडित, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश डोभाल, नगर पालिका इओ एमएल शाह, राड्स अध्यक्ष सुशील बहुगुणा आदि मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.