मिलावटखोर व्यापारी की सजा बरकरार, अपील रद
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से खाद
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से खाद्य पदार्थ अपमिश्रण कानून के तहत व्यापारी को दी गई छह माह की सजा पर मुहर लगा दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सजा के खिलाफ व्यापारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां सजा के खिलाफ अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। घटनाक्रम के अनुसार 17 अगस्त 2012 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तिलणी स्थित एक होटल से नैनी ब्रांड आटा सैंपल भरा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी समीर मिश्रा ने जांच के लिए रुद्रपुर लेबोरेटरी भेजा था। जांच में आटा में मिलावट पाई गई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चन्द्र आर्य ने दीवान सिंह को आरोपी करार देते हुए छह माह का कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को यथावत रखा है।