आठ साल की बच्ची से किया ऐसा घिनौना काम, अब मिली ये सजा, पढ़ें...
आठ साल की बच्ची को बहलाकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सैन की अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पौड़ी। आठ साल की बच्ची को बहलाकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सैन की अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
मामला कोटद्वार तहसील के अंतर्गत एक नवंबर 2011 का है। गांव की एक महिला की दस साल की बेटी जब शाम को घर नहीं पहुंची तो उसने पड़ोस में उसे तलाशा। इस पर मनदीप सिंह नाम के युवक के कमरे से उसे बेटी बेहोशी की हालत में मिली। इस बीच दुष्कर्म का आरोप मनदीप वहां से फरार हो गया।
उसी रात बच्ची की मां ने थाने में घटना की तहरीर दी। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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