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व्यापारी के लिए जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: जीएसटी को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने क्षेत्र के व्यापारियों के लिए

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Jun 2017 06:43 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jun 2017 06:43 PM (IST)
व्यापारी के लिए जीएसटी  में पंजीकरण अनिवार्य
व्यापारी के लिए जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल:

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जीएसटी को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने क्षेत्र के व्यापारियों के लिए श्रीनगर नगरपालिका सभागार में सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त विजय कुमार ने जीएसटी से सम्बन्धित विभिन्न नियमों को विस्तार से बताते व्यापारियों से कहा कि जिनका सालाना टर्न ओवर 10 लाख से ऊपर है उनके लिए जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य है।

एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी कर में अब व्यापारी को हर महीने अपनी दुकान के माल के स्टॉक के साथ ही विवरणी भी दाखिल करनी जरूरी होगी। व्यापारियों के विभिन्न प्रश्नों का भी उपायुक्त विजय कुमार ने जवाब दिया। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम अग्रवाल ने जीएसटी को लेकर व्यापारियों को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे और उनके निवारण को लेकर विचार व्यक्त किए। उनके उठाए मुद्दों का समाधान वाणिज्य कर उपायुक्त विजय कुमार और सहायक उपायुक्त मनमोहन असवाल ने किया। व्यापार सभा श्रीनगर के अध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने भी जीएसटी को लेकर कार्यशाला में विचार व्यक्त किए। श्रीनगर बार काउंसिल के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने कार्यशाला का संचालन किया।


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