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रोड कटिंग चार्ज मामला पहुंचा उच्च न्यायालय

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : श्रीनगर की पेयजल योजना के पुनर्गठन को लेकर विभिन्न सड़कों पर बिछायी

By Edited By: Published: Tue, 03 May 2016 07:45 PM (IST)Updated: Tue, 03 May 2016 07:45 PM (IST)
रोड कटिंग चार्ज मामला  पहुंचा उच्च न्यायालय

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : श्रीनगर की पेयजल योजना के पुनर्गठन को लेकर विभिन्न सड़कों पर बिछायी जा रही पाइपलाइन को लेकर नगरपालिका और जलसंस्थान आमने-सामने आ चुके हैं। जलसंस्थान के पाइप लाइन बिछाने को लेकर नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लेने और रोड क¨टग की धनराशि पालिका को नहीं देने के विरोध में नगरपालिका अध्यक्ष ने सोमवार को उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने प्रशासन से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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नगरपालिका अध्यक्ष विपिन मैठाणी ने कहा कि जून 2015 में जलसंस्थान ने लिखित में कहा था कि पाइप लाइन बिछाने के लिए की जाने वाली रोड क¨टग का भुगतान पालिका को किया जाएगा। इस पर नगरपालिका ने जल संस्थान को प्रस्तावित रोड क¨टग के लिए एक करोड़ 12 लाख रुपये की धनराशि के भुगतान का इस्टीमेट दिया। पालिका अध्यक्ष मैठाणी ने कहा कि जलसंस्थान के रोड क¨टग की धनराशि नियमानुसार पालिका को देने की प्रत्याशा में पालिका ने टम्टा मोहल्ला, मिस्त्री मोहल्ला और कंसमर्दनी मार्ग पर पाइप लाइन बिछवाने पर आपत्ति नहीं की और पाइप लाइन बिछाने के बाद लगभग 40 लाख खर्च कर पालिका ने वहां पर सड़क भी बना दी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अब अचानक पिछले महीने से जलसंस्थान ने प्रस्तावित एक करोड़ 12 लाख रुपये की धनराशि देने से मना कर दिया और बीते सप्ताह स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में पालिका की बिना अनुमति के ही रोड क¨टग का कार्य भी शुरू कर दिया, जो पालिका नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर की।


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