रिफलेक्टर टेप से रुकेंगी दुर्घटनाएं
संवाद सहयोगी, पौड़ी: व्यवसायिक वाहनों पर रिफलेक्टर टेप अनिवार्य हो गई है। अदालत के आदेशों पर संभागीय
संवाद सहयोगी, पौड़ी: व्यवसायिक वाहनों पर रिफलेक्टर टेप अनिवार्य हो गई है। अदालत के आदेशों पर संभागीय परिवहन विभाग ने इस पर अमल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली जून से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दुर्घटनाएं कम करने में इस टेप को बेहद कारगर माना जा रहा है।
रात को वाहनों की आवाजाही के खतरों को कम करने के लिए रिफलेक्टर टेप को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें वाहन के आगे और पीछे दोनों ओर यह रिफलेक्टर टेप लगाना होगा। इससे रात को वाहन चलाते हुए चालक दूर सामने जा रहे, विपरीत दिशा में आ रहे तथा सड़क के किनारे खड़े वाहन को दूर से ही देख सकेगा। रोशनी पड़ते ही टेप चमकने लगेंगे। इससे दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाएंगी। संभागीय परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी एनएस भंडारी ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों पर रिफलेक्टर टेप की व्यवस्था पहली जून से लागू हो जाएगी। अवहेलना करने पर दंड की भी प्रावधान है। वाहनों पर कार्यालय परिसर में ही टेप लगाई जाएगी। रिफलेक्टर टेप लगे वाहन को ही फिटनेस दी जाएगी। सभी वाहन स्वामियों को इसकी सूचना दी गई है। पूर्व सभासद धर्मवीर सिंह रावत का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधार और दुर्घटना कम करने की दिशा में जो भी नए प्रयोग होते हैं, उन पर शत प्रतिशत अमल जरूरी है। तभी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में फूला दम
तीन वर्ष पूर्व हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में भी विभाग का दम फूल गया है। अभी तक संभाग के सभी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं कराया जा सका है। साफ है कि रिफलेक्टर लगाने का नया काम इन हालातों में कैसे पूरा हो पाएगा। विभाग के सामने यह चुनौती स्वाभाविक सी है। संभागीय परिवहन अधिकारी सुधांशु गर्ग ने कहा कि व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफलेक्टर टेप व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।