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हत्या के मामले में नामजद दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: शिक्षक वरुण पांडे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीरि

By Edited By: Published: Mon, 11 May 2015 06:04 PM (IST)Updated: Mon, 11 May 2015 06:04 PM (IST)
हत्या के मामले में नामजद दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: शिक्षक वरुण पांडे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीरियल किलर राशिद उर्फ रसीद उर्फ बूढ़ा व उसके साथी हिमांशु थापा को हत्या के एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष मुक्त करार दिया है। वर्ष 2010 में दुगड्डा-सेंधीखाल-ढौंटियाल मोटर मार्ग पर राशिद की निशानदेही पर अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने के बाद पुलिस ने राशिद व उसके साथी हिमांशु के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था।

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अगस्त 2010 में कोतवाली पुलिस ने शिक्षक वरुण पांडे की हत्या के मामले में ग्रास्टनगंज निवासी राशिद उर्फ रसीद उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व, पुलिस ने राशिद के साथी हिमांशु थापा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में राशिद ने चार अन्य व्यक्तियों की नशा खिला लूट कर हत्या करने की बात स्वीकारी थी। राशिद की निशानदेही पर पुलिस ने दुगड्डा-सेंधीखाल-ढौंटियाल मोटर मार्ग पर सेंधीखाल से करीब 21 किमी. दूर जंगल में सड़क के नीचे पानी निकासी के लिए बने स्क्रबर से एक युवक का सड़ा-गला शव बरामद किया। शव बरामदगी के बाद पुलिस ने रसीद व हिमांशु के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया।

करीब साढ़े चार वर्षो की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ऐसा सुबूत न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर यह पुष्टि हो सके कि किस प्रकार का नशीला पदार्थ किस समय व किस प्रकार अज्ञात व्यक्ति को अभियुक्तगणों ने खिलाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में राशिद उर्फ बूढ़ा व उसके साथी हिमांशु थापा को दोषमुक्त करार दिया है।

दोषमुक्त होकर भी रहेंगे जेल में

सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने भले ही हत्या के मामले में राशिद उर्फ बूढ़ा व हिमांशु थापा को भले ही दोष मुक्त कर दिया हो, लेकिन दोनों जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल, गत माह आठ अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने राशिद उर्फ बूढ़ा व उसके साथी हिमांशु थापा को शिक्षक वरुण पांडे की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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