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पूर्व पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: जिला सेशन न्यायालय के आदेश पर श्रीनगर कोतवाली में नगरपालिका के पू

By Edited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 01:01 AM (IST)
पूर्व पालिका अध्यक्ष और  
ईओ के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल:

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जिला सेशन न्यायालय के आदेश पर श्रीनगर कोतवाली में नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अधिशासी अधिकारी और एक वर्तमान सभासद के साथ ही बच्चा पार्क के सौंदर्यीकरण की कार्यदायी संस्था प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौड़ी के खिलाफ सरकारी संपत्ति के गबन और सुनियोजित धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया।

गढ़वाल विवि छात्रसंघ के पूर्व महासचिव मानव बिष्ट की याचिका पर निर्णय देते जिला न्यायाधीश पौड़ी ने इस मामले में श्रीनगर एसएचओ को सम्बन्धित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। कोतवाल उत्तम सिंह ने बताया कि मंगलवार को जिला न्यायालय का सम्बन्धित आदेश प्राप्त होने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन लाल जैन, पूर्व अधिशासी अधिकारी रमेश प्रसाद सेमवाल और पालिका सभासद सुधांशु नौडियाल तथा कार्यदायी संस्था प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौड़ी के खिलाफ सुनियोजित धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति के गबन के आरोप में मुकदमा कायम कर दिया गया है।

वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित यह मामला है। अपर भक्तियाना में नगरपालिका के बच्चा पार्क के सौंदर्यीकरण एवं अन्य कार्यो के लिए तत्कालीन विधायक ने निधि से चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यो में अयिमितताएं होने का आरोप विवि छात्रसंघ के पूर्व महासचिव मानव बिष्ट ने लगाया गया था। सीडीओ, एडीएम और एसडीएम ने भी मामले की जांच की। जिसमें मानव बिष्ट की शिकायत को सही पाया गया। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर मुंसिफ न्यायालय श्रीनगर में दायर वाद के निरस्त हो जाने पर मानव बिष्ट ने जिला न्यायालय में अपील की। जिस पर जिला न्यायाधीश ने मामले को जांच के योग्य पाते हुए श्रीनगर पुलिस को सम्बन्धित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए।


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