वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिजली बिल भेजें
जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला उपभोक्ता फोरम ने त्रुटिपूर्ण बिल भेजने के मामले में ऊर्जा निगम के बि
जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला उपभोक्ता फोरम ने त्रुटिपूर्ण बिल भेजने के मामले में ऊर्जा निगम के बिल को निरस्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिजली बिल जारी करने के आदेश पारित किए हैं।
ग्राम ताकुला नैनीताल निवासी धीरेंद्र सिजवाली पुत्र जीत सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत विद्युत बिल 8132 रुपये निरस्त करने व मानसिक वेदना के 25 हजार व परिवाद व्यय के दस हजार दिलाने का आग्रह किया था। वादी के अनुसार उसका एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन था। वह नियमित तौर पर बिल भुगतान करता रहा है। पुराना मीटर खराब हुआ तो इसकी सूचना विभाग को दी गई। 21 मई 2014 को लाइनमैन की मौजूदगी में पुराने के स्थान पर नया इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया। 31 मई 2015 को लाइनमैन ने पिछली रीडिंग 2791 व वर्तमान रीडिंग 3234 के आधार पर कुल यूनिट 433 का एक विद्युत बिल 8132 रुपये जारी कर दिया। इस पर वादी ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज की मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं विपक्षी अधिशासी अभियंता व एसडीओ ऊर्जा निगम ने जवाब दाखिल कर आरोपों का खंडन किया। फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल, सदस्य मंजू कोटलिया व राजेंद्र परगांई ने मामले में फैसला देते हुए ईई व एसडीओ को एक माह के भीतर 31 मई 2015 के बिल को निरस्त करने तथा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल भेजने का आदेश पारित किया है।