डीपी सिंह पहुंचे जेल, एसआइटी ने फिर मांगी रिमांड
एसआइटी ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद डीपी सिंह को लेकर कोर्ट पहुंची थी। एसआइटी ने कोर्ट से फिर रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई चार दिसंबर को नियत कर दी।
नैनीताल, [जेएनएन]: प्रभारी जिला जज व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अरविंद कुमार की कोर्ट ने करोड़ों के एनएच मुआवजा घोटाले में मुख्य आरोपी माने जा रहे ऊधमसिंह नगर जिले के पूर्व एसएलओ डीपी सिंह व काशीपुर के डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार को फिर से न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेज दिया गया है। एसआइटी ने तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद डीपी को लेकर कोर्ट पहुंची थी। एसआइटी ने कोर्ट से फिर रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई चार दिसंबर को नियत कर दी है।
मंगलवार को एसआइटी प्रभारी सीओ स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मी पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद डीपी सिंह तथा सोमवार को गिरफ्तार डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार को लेकर नैनीताल पहुंचे। दोनों को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि तीन दिन की रिमांड में से अधिकांश समय डीपी को अस्पताल लाने व उपचार कराने में लग गया। पूछताछ के दौरान डीपी से घोटाले से संबंधित अहम तथ्यों की जानकारी मिली है, ऐसे में तथ्यों की तस्दीक करने तथा अन्य अहम जानकारियों के लिए रिमांड जरूरी है।
इस दौरान कोर्ट ने एसआइटी से डीपी की गिरफ्तारी से संबंधित कागजात मांगे तो वह नहीं दे पाए। अन्य सवालों का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने एसआइटी के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीपी व अर्पण कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जबकि एसआइटी की ओर से फिर से रिमांड मंजूर करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत कर दी।
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