Move to Jagran APP

कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन समेत 21 के खिलाफ पुलिस केस

देर रात हुए बवाल मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शराफत खान गुट के लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया है।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Fri, 20 Jan 2017 06:31 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 07:12 AM (IST)
कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन समेत 21 के खिलाफ पुलिस केस
कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन समेत 21 के खिलाफ पुलिस केस

हल्द्वानी, [जेएनएन]: हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में देर रात हुए बवाल मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शराफत खान गुट के 21 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया है। जबकि 70 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है।

loksabha election banner

गफूर बस्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देर रात अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के जुलूस निकाला। इस दौरान वार्ड नंबर 24 निवासी शराफत खां के साथ कहासुनी हो गई। मतीन गुट के समर्थकों ने शराफत के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। दोनों पक्षों में जमकर तलवारें, लाठी-डंडे चले।

यह भी पढ़ें: भाइयों के झगड़े को छुड़ाने आए व्यक्ति को पड़े जान के लाले

मारपीट में शराफत खां, भाई मोअज्जम, वसीम घायल हो गए जबकि दूसरे पक्ष के जुबैर व उमैर को चोटें आईं। देर रात दोनों पक्षों ने बेस अस्पताल में भी हंगामा काटा। इधर गुरुवार को दोनों पक्षों में से किसी ने भी बनभूलपुरा थाने में तहरीर नहीं सौंपी।

यह भी पढ़ें: मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मी से हाथापाई

एसओ नीरज भाकुनी ने आरओ को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराया और दिशा निर्देश की मांग की। इधर देर शाम बनभूलपुरा पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने, धारा 144 लागू होने के बाद एकत्र होने, धारदार हथियार व लाठी-डंडे से शांति भंग करने के आरोप में दोनों गुटों के 21 नामजद व 70 अज्ञात के खिलाफ दफा 188 में केस दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें: बरात में एक ने बोतल से दूसरे पर किया हमला, लगा तीसरे को और फिर...


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.