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हरिद्वार में भंग मंडी समिति को बहाल करने के आदेश

हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को झटका देते हुए हरिद्वार में भंग मंडी समिति बहाल करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने मंडी समिति भंग करने संबंधी शासनादेश निरस्त कर दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 04:07 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 04:08 PM (IST)
हरिद्वार में भंग मंडी समिति को बहाल करने के आदेश
हरिद्वार में भंग मंडी समिति को बहाल करने के आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को झटका देते हुए हरिद्वार जिले में भंग मंडी समिति बहाल करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने मंडी समिति भंग करने संबंधी 28 मार्च 2017 का शासनादेश निरस्त कर दिया है।  

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हरिद्वार निवासी सत्यवीर सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि 28 मार्च को सरकार ने समिति भंग कर दी। मंडी समिति का कार्यकाल 2 साल का है, जबकि उसे मात्र छह माह हुए हैं। बिना कारण समिति भंग की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई। 

उधर, जस्टिस धुलिया की ही एकलपीठ ने मलिन बस्ती में भूस्वामित्व का हक नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, डीएम हरिद्वार, शहरी विकास विभाग, नगर निगम को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

हरिद्वार निवासी महिपाल सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि 2016 की नियमावली के अनुसार उसकी बस्ती मलिन बस्ती के रूप में दर्ज है, मगर उसे भूस्वामित्व का अधिकार नही दिया जा रहा।

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