Move to Jagran APP

बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश

हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र व संकुल संसाधन के समन्वयक पदों पर तीन माह में नियुक्ति का आदेश पारित करते हुए लीव टू अपील को निस्तारित कर दिया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 11 Aug 2017 02:39 PM (IST)Updated: Fri, 11 Aug 2017 09:01 PM (IST)
बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश
बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र व संकुल संसाधन के समन्वयक पदों पर तीन माह में नियुक्ति का आदेश पारित करते हुए लीव टू अपील को निस्तारित कर दिया।

loksabha election banner

 समन्वयक शशि भूषण व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी-सीआरसी की नियुक्ति की गई थी। सरकार द्वारा उसी साल बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिसमें शर्त थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की वजह से समन्वयक के स्थान पर सब्जेक्ट टू एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं। पूर्व में एकलपीठ ने इन 1300 पदों पर तीन माह के भीतर नियुक्ति करने के आदेश पारित किए थे तो इस आदेश के विरुद्ध शशि भूषण व अन्य द्वारा विशेष अपील दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश को संशोधित कर दिया। 

साथ ही सरकार को तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। नई नियुक्ति के बाद पहले से कार्यरत बीआरसी-सीआरसी को उनके मूल पदों पर भेजने की छूट सरकार को दी है।

यह भी पढ़ें: गंग नहर की मरम्मत में गोलमाल का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

यह भी पढें: हार्इकोर्ट का आदेश, 24 घंटे के अंदर दिया जाए छात्रों को एडमिशन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.