Move to Jagran APP

स्टिंग प्रकरणः अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद

मुख्यमंत्री हरीश रावत के फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित स्टिंग मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाईं छह सप्ताह बाद होगी।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 02:33 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 05:00 AM (IST)
स्टिंग प्रकरणः अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद

नैनीताल, [जेएनएन] मुख्यमंत्री हरीश रावत के फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित स्टिंग मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाईं छह सप्ताह बाद होगी। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर की तिथि तय की है।
आज मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

loksabha election banner

पढ़ें-बगैर टीईटी वाले शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों की नौकरी खतरे में
याचिका में सीबीआई को स्टिंग मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट व समाचार प्लस चैनल के मालिक उमेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग की मांग की गई। इस मामले में हाई कोर्ट में छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

पढ़ें: हाई कोर्ट: काम पर लौटें शिक्षक, वरना बर्खास्त करे उत्तराखंड सरकार
वहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी याचिका दायर कर सीबीआई जांच निरस्त करने की मांग की है। केंद्र, राज्य सरकार, सीबीआई व मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जा चूका है। इस मामले में सुनवाई की तिथि 22 अक्टूबर तय की गई है।
पढ़ें- बंदरों के आतंक पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

पढ़ें-बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.