लोक अदालतों में अब तक निपटे 3.90 लाख मुकदमे
नैनीताल : राज्य में लोक अदालत की अवधारणा कारगर साबित हो रही है। 2002 से अब तक लोक अदालतों में निपटाए गए 3.90 लाख से अधिक मुकदमे व करीब छह लाख लोगों के लाभान्वित होना इसकी गवाही दे रहा है। प्राधिकरण द्वारा चिह्नित 11 श्रेणियों के वादकारियों को मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। ऐसे वादकारियों को प्रार्थना पत्र से लेकर अन्य दस्तावेजों बनाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट के अनुसार सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप प्राधिकरण की कोई मंशा नहीं है। लेकिन जनसामान्य को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह सही तरीके से मिल रही हैं। उन्होंने इसे न्यायिक सक्रियता माना। उन्होंने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना अथवा संदिग्ध वजहों से अस्पताल पहुंचे लोगों का पहले उपचार कराने व फिर पुलिस को इत्तला देने के निर्देश दिए हैं।
टोल फ्री नंबर से भी दर्ज होगी शिकायत
प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस बिष्ट ने बताया कि प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 18001804072 पर 24 घंटे कॉल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। टॉल फ्री नंबर पर छेड़खानी, बच्चे के गायब होने अथवा अपहरण, पुलिस द्वारा अकारण किसी को उठाने, प्रसव के दौरान महिला को उपचार नहीं मिलने, मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं बनने अथवा रोजगार नहीं मिलने, 108 सेवा के कॉल करने के बाद देर से आने अथवा ना आने की शिकायत दर्ज की जा सकती है। जहां की शिकायत होगी प्राधिकरण द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को तत्काल सूचित करते हुए कार्रवाई को कहा जाएगा। टोल फ्री नंबर पर दर्ज काल रिसीव नहीं हुई तो कॉल बेक किया जाएगा।
लोक अदालतों की उजली तस्वीर, एक नजर में
- राज्य में अब तक लगी लोक अदालतें-1574
- लोक अदालतों में लिए गए मामले-11.49 लाख
- निस्तारित मामले-3.90 लाख से अधिक
- पीडि़तों को मुआवजा दिलाया गया-73 करोड़ 33 लाख 55 हजार
- जुर्माना लगाया-13 करोड़, 47 लाख, 13 हजार
- कुल लोक अदालतों में लाभान्वित-4 लाख 18 हजार लोग
- विधिक जागरूकता शिविरों में लाभान्वित लोग-5.20 लाख
- कानूनी सहायता दी गई-11569
- कानूनी सलाह दी गई-32961