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अधिवक्‍ताओं की हड़तालों पर हाई कोर्ट सख्‍त, जिला जजों से तलब की रिपाेर्ट

हाई कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन देहरादून, हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर में इस साल वकीलों द्वारा की गयी हड़तालों का छः सप्ताह के भीतर ब्यौरा तलब किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 12:12 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 12:41 PM (IST)
अधिवक्‍ताओं की हड़तालों पर हाई कोर्ट सख्‍त, जिला जजों से तलब की रिपाेर्ट
अधिवक्‍ताओं की हड़तालों पर हाई कोर्ट सख्‍त, जिला जजों से तलब की रिपाेर्ट

नैनीताल (जेएनएन)। हाई कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन देहरादून, जिला बार एसोसिएशन हरिद्वार व जिला बार एसोसिएशन ऊधम सिंह नगर में इस साल वकीलों द्वारा की गयी हड़तालों का छः सप्ताह के भीतर ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने जिला जज देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई दो जनवरी नियत की है ।

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मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ में देहरादून नीवासी ईश्वर सांडिल्य की ओर से 2016 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा पिछले 34 साल से हर शनिवार को हड़ताल की जा रही है। जिसे न्यायिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और वादकारियों को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा। वकीलों ने शनिवार को हड़ताल करके अवकाश का दिन मान लिया है । याचिकाकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जिला बार एसोसिएशनों, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, स्टेट बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को भी इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायधीश की खण्डपीठ ने तीनों बार एसोसिएशनों द्वारा 2018 में की गयी हड़तालों का ब्यौरा जिला जज देहरादून ,जिला जज हरिद्वार व जिला जज ऊधम सिंह नगर से छः सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

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