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सीसीआइएम अध्यक्ष को हाई कोर्ट से झटका, पद से हटने का आदेश

हाई कोर्ट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसन(सीसीआइएम) अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश त्यागी को अपने पद से हटने के आदेश दिए हैं।

By gaurav kalaEdited By: Published: Wed, 13 Jul 2016 11:24 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jul 2016 11:30 AM (IST)
सीसीआइएम अध्यक्ष को हाई कोर्ट से झटका, पद से हटने का आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसन(सीसीआइएम) अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश त्यागी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें पद से हटने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उपाध्यक्ष को पद सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।
कल न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता डॉ. विनोद चौहान व अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष के दो राज्यों में पंजीकरण को नियमों के खिलाफ बतातें हुए हटाने की मांग की थी।

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इसको लेकर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद खंडपीठ ने नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए अध्यक्ष को हटाने का आदेश सुनाया। सेंट्रल काउंसिल अध्यक्ष डॉ. त्यागी के राजस्थान के साथ ही उत्तराखंड में भी पंजीकरण के खुलासे के बाद यह मामला चर्चा में आया था।
विपक्षियों की शिकायत के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने त्यागी का पंजीकरण मई 2015 को निरस्त कर दिया था। इस आधार पर सेंट्रल काउंसिल ने उन्हें पद से हटा दिया था। त्यागी ने काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। तब एकलपीठ ने काउंसिल के फैसले को पलट दिया और पंजीकरण को सही ठहराते हुए पद बहाल रखा था।

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इसके बाद विपक्षियों ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने एक साथ दो राज्यों में पंजीकरण को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट से अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी। इधर, मामले की सुनवाई पूरी करने के साथ ही खंडपीठ ने सेंट्रल काउंसिल को उत्तराखंड सदस्य का चुनाव आठ सप्ताह के भीतर कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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