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हाई कोर्ट ने पन्त सदन को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आवास ऐतिहासिक पन्त सदन को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

By sunil negiEdited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 01:42 PM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 01:46 PM (IST)
हाई कोर्ट ने पन्त सदन को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आवास ऐतिहासिक पन्त सदन को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

नैनीताल निवासी पर्यावरणविद अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर पन्त सदन को ध्वस्त करने की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री व यूपी के पहले मुख्यमंत्री का आवास रहा भवन हैरिटेज है। इस भवन से शहरवासियों की भावनाएं जुडी हैं।

बीते रोज यह मामला सुनवाईं को दो पीठों के पास गया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश को नई पीठ बनाने को रेफर कर दिया गया। आज जस्टिस एसके गुप्ता व जस्टिस यूसी ध्यानी की खंडपीठ में मामले पर सुनवाईं हुई।

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जिसमें बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग की इकाई अल्मोड़ा द्वारा भवन को हैरिटेज घोषित नहीं किया है। भवन भूकंपरोधी भी नहीं है। मरम्मत में 3 करोड़ व नव निर्माण में सवा करोड़ खर्च हो रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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