केदारनाथ में पावर प्रोजेक्ट धांधली में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
केदारनाथ क्षेत्र में आपदा से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण में धांधली का मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई नौ मार्च नियत कर दी।
नैनीताल। केदारनाथ क्षेत्र में आपदा से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण में धांधली का मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई नौ मार्च नियत कर दी।
अधिवक्ता सुशील वशिष्ट ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि केदारनाथ क्षेत्र में आपदा से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए उरेडा ने बजट तो आहरित कर लिया, मगर काम नहीं किया।
आरोप है कि पाइपों का तक भुगतान लेने के बाद भी पाइप लगाए नहीं गए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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