विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के परिणाम पर रोक
नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड विद्युत पावर कारपोरेशन, जल विद्युत निगम व पिटकुल में सीधी भर्ती से भरे जा रहे पदों की परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के महामंत्री मनोज पंत की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा पिछले साल दिसंबर में विज्ञापन जारी कर पावर कारपोरेशन, जल विद्युत निगम व पिटकुल में आफिस असिस्टेंट, टीजी-टू, स्टेनो व अन्य पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की। याची का कहना था कि जिन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उनमें कई संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। और सीधी भर्ती के पदों में उन्हें आयु सीमा के आधार पर वंचित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर श्रमायुक्त कार्यालय में वाद लंबित है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने विज्ञापन के आधार पर की जारी सीधी भर्ती के परिणामों पर रोक लगा दी है। साथ ही सेवायोजकों से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।