जांच में बालिग निकली कॉल गर्ल
नैनीताल : जुलाई पहले सप्ताह में बेपर्दा हुए जिस्मफरोशी के धंधे में पकड़ी गई नाबालिग जांच पड़ताल में बालिग निकली। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है पांच जुलाई एंटी ह्यमन ट्रैफिकिंग सेल ने लालकुआं क्षेत्र में आनलाइन संचालित हो रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए छह महिलाओं समेत सात को धर दबोचा था। जिसमें से एक के नाबालिग होने पर उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया था। उसने खुद को रुद्रपुर सब्जी मंडी के पास की निवासी बताया था। पुलिस जांच में पता चला कि वह झारखंड की निवासी है और दिल्ली से पहुंची है। उसके बालिग होने के भी प्रमाण मिले तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के उपरांत जेल भेज दिया। बुधवार को जिला जज की कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व एडीजीसी नरेंद्र नेगी ने बहस करते हुए कॉल गर्ल की जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने जमानत देने की मांग की। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी अन्य महिलाओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है।