पैरामेडिकल नियुक्तियों के रिजल्ट पर रोक
नैनीताल : हाई कोर्ट ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अस्पताल देहरादून में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है।
देहरादून निवासी सूरज प्रकाश व 39 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह पिछले 16-18 वर्षो से ओएनजीसी हास्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। याची संस्थान द्वारा संविदा अवधि बढ़ाने के लिए 2007 से 2012 के बीच आयोजित लिखित परीक्षा व साक्षात्कार पास कर चुके हैं। लेकिन, ओएनजीसी द्वारा 27 जुलाई को पैरामेडिकल नियुक्तियों के लिए 26 जुलाई को लिखित परीक्षा होने संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया गया। जिन 37 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई, याची इन पदों पर विधिवत चयन प्रक्रिया को पार करते हुए कार्य कर रहे हैं। 18 जुलाई को केंद्र सरकार के क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने आदेश दिया कि पैरामेडिकल स्टाफ का कार्य नियमित प्रकृति का है इसलिए सालों तक संविदा पर कर्मियों को रखना अनुचित है, लिहाजा यथास्थिति बनाई रखी जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने याचिका को सुनने के बाद ओएनजीसी प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी।