ट्रक लूट के अभियुक्तों को पांच साल की कैद
हल्द्वानी : आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की पहल करते हुए एसीजेएम दीपाली शर्मा की अदालत ने ट्रक लूटकांड के एक मामले मे चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दो अभियुक्त स्वार (रामपुर) व दो शीशगढ़ (बरेली) के हैं।
अभियोजन के मुताबिक 12 मार्च 2013 को हल्द्वानी मंडी के पीछे वाले गेट पर पिथौरागढ़ निवासी ड्राइवर हनुमान सिंह ट्रक खड़ा कर सोया हुआ था। चार लोग एक-एक कर ट्रक में घुसे और उसके हाथ-पैर व मुंह बांधकर ट्रक ले गए। बदमाश रामपुर रोड पर बेलबाबा चेक पोस्ट से करीब डेढ़ किमी आगे जंगल में हनुमान सिंह को फेंक गए। ट्रक चालक काफी कोशिश के बाद मुख्य सड़क पर पहुंचा और घटना की जानकारी ट्रक स्वामी आनंदपुरी नवाबी रोड निवासी भूपेंद्र सिंह को दी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तत्कालीन कोतवाल उत्तम सिंह जिमिवाल के नेतृत्व में टीम ने 18 दिन बाद रामपुर से ट्रक बरामद कर लिया। वहीं ड्राइवर हनुमान सिंह की निशानदेही पर चारों अभियुक्तों को भी पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में मानपुर उत्तरी, स्वार (रामपुर) निवासी नन्हें व सब्बर अली तथा नवाबनगर, शीशगढ़ (बरेली) निवासी आरिफ और कंचनकुआं शीशगढ़ निवासी शकील के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट हल्द्वानी में मुकदमा चला। अभियोजन की ओर से एपीओ गीता रानी ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के क्रम में एसीजेएम दीपाली शर्मा ने चारों अभियुक्तों को 5-5 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।