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झील किनारे निर्माण पर रोक

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 03:35 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 01:25 AM (IST)
झील किनारे निर्माण पर रोक

नैनीताल : झील विकास प्राधिकरण बोर्ड ने सूखाताल, नैनी झील समेत अन्य झीलों के 30 मीटर तक के दायरे में किसी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। प्राधिकरण बढ़ते जनदबाव को देखते हुए खुर्पाताल सेटलाइट टाउनशिप की योजना का क्रियान्वयन करेगा। वहीं आवासीय योजनाओं के लिए सरकारी भूमि की भी तलाश की जाएगी।

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गुरुवार को प्राधिकरण सभागार में मंडलायुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 429.55 करोड़ आय व 424 करोड़ खर्च के बजट का अनुमोदन किया गया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार भवन उपविधि-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में तय किया गया कि खंडहर हो चुके अथवा पुराने भवन, जिनके करों का निर्धारण हो चुका है, के पुननिर्माण के लिए पूर्व में मानचित्र स्वीकृति का प्रमाण पत्र देना होगा। पुराने भवनों के सिर्फ एक मंजिल निर्माण की ही अनुमति दी जाएगी। कमिश्नर नयाल ने बताया कि विद्युत विभाग व जल संस्थान को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। बैठक में प्राधिकरण सचिव श्रीष कुमार, वरिष्ठ नियोजक एसके पंत, मुख्य अभियंता जल निगम एसके अग्रवाल, विद्युत के आरएस गुंज्याल, प्राधिकरण के वित्त अधिकारी नरेंद्र सिंह, परियोजना प्रबंधक सीएम साह, एई अजय माथुर, जेई महिपाल अधिकारी, जेपी डबराल, गोकुल जोशी आदि मौजूद थे।


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