पालिका ईओ के तबादले पर रोक
नैनीताल : हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। ईओ शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि विद्वेष से उनका तबादला किया गया है। उन्हें नैनीताल पालिका ईओ का पदभार लिए मात्र 15 माह हुए हैं। नियमानुसार तीन साल से पहले उनका तबादला नहीं हो सकता। लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नैनीताल में चलाए गए अतिक्रमण अभियान का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरी विकास विभाग के सचिव ने जनहित के आधार पर उनका तबादला कर दिया। याची द्वारा कोर्ट में भी जनहित के आधार को भी चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि शहरी विकास विभाग की ओर से 14 अगस्त को जारी आदेश में ईओ शर्मा का श्रीनगर गढ़वाल तबादला किया गया था।