जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक को हार्इ कोर्ट से राहत
हार्इकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी तहसीलदार किच्छा केे आदेश को खारिज करते हुए जीबी पंत विवि पंतनगर के उपवित्त नियंत्रक को राहत दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट से जीबी पंत विवि पंतनगर के उपवित्त नियंत्रक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उपवित्त नियंत्रक के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी तहसीलदार किच्छा का आदेश खारिज करने के साथ ही सरकार और विवि को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्टï की एकलपीठ के समक्ष जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक सत्यप्रकाश कुरील की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि 2004 में उन्हें तहसील से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, मगर शिकायत मिलने पर इसी साल 16 फरवरी को किच्छा के तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।
एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद तहसीलदार किच्छा के आदेश को निरस्त कर उपवित्त नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही सरकार और जीबी पंत विवि को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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