Move to Jagran APP

जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक को हार्इ कोर्ट से राहत

हार्इकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी तहसीलदार किच्छा केे आदेश को खारिज करते हुए जीबी पंत विवि पंतनगर के उपवित्त नियंत्रक को राहत दी है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 13 Mar 2018 08:26 PM (IST)Updated: Tue, 13 Mar 2018 08:26 PM (IST)
जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक को हार्इ कोर्ट से राहत
जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक को हार्इ कोर्ट से राहत

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट से जीबी पंत विवि पंतनगर के उपवित्त नियंत्रक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उपवित्त नियंत्रक के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी तहसीलदार किच्छा का आदेश खारिज करने के साथ ही सरकार और विवि को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

loksabha election banner

मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्टï की एकलपीठ के समक्ष जीबी पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक सत्यप्रकाश कुरील की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि 2004 में उन्हें तहसील से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, मगर शिकायत मिलने पर इसी साल 16 फरवरी को किच्छा के तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।

एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद तहसीलदार किच्छा के आदेश को निरस्त कर उपवित्त नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही सरकार और जीबी पंत विवि को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने निकायों में गांवों को मिलाने के नोटिफिकेशन को किया निरस्त

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने पूछा, निकायों के सीमा विस्तार से पहले सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया

यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का काम पूरा कराएं डीएम 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.