कार्बेट पार्क में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त
प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा में स्थित रिसार्ट पर नैनीताल उच्च न्यायालय सख्त हुआ है।
रामनगर, नैनीताल जेएनएन]: प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा में स्थित रिसार्ट पर नैनीताल उच्च न्यायालय सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि मौके पर जाकर पार्क सीमा अतिक्रमण का जायजा लेने के बाद पांच मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
एक गैर सरकारी संगठन हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष मयंक मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कार्बेट पार्क के प्रवेश द्वार रामनगर में में कोसी नदी में कब्जा कर रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। इससे वन्य जीवों को खतरा पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता ने ऐसे रिसार्ट मालिकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पार्क की कितनी भूमि पर रिसार्ट स्वामी काबिज हैं।
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