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हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को लगार्इ कड़ी फटकार

हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने और दरगाह में शौचालय की गंदगी की सफाई नहीं होनेे पर दरगाह प्रबंधन को फटकार लगार्इ है।

By raksha.panthariEdited By: Published: Wed, 20 Sep 2017 08:37 PM (IST)Updated: Wed, 20 Sep 2017 09:20 PM (IST)
हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को लगार्इ कड़ी फटकार
हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को लगार्इ कड़ी फटकार

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने रुड़की में पिरान कलियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने और दरगाह में शौचालय की गंदगी की सफाई को लेकर अधिवक्ताओं की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कमेटी से तीन माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि कमेटी में अधिवक्ता एमएस त्यागी, मोहम्मद अलाउद्दीन और बिलाल अहमद शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दरगाह प्रबंधन को गंदगी और कर्मचारियों को वेतन नहीं देने को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई है।

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हरिद्वार निवासी अनवर राणा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिरान कलीयर दरगाह में कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है। दरगाह के शौचालय गंदगी से पटे हैं। शौचालयों की उचित व्यवस्था भी नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार दरगाह में लाखों का चढ़ावा आने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 

कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद पिरान कलियर प्रबंधन को कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने, जरुरत पडऩे पर सुलभ शौचालय का निर्माण करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही नियुक्त अधिवक्ताओं से निरीक्षण कर तीन माह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।

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