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शिक्षकों के नियुक्ति-समायोजन निरस्त करने के आदेश पर रोक

हाई कोर्ट ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में शिक्षकों के समायोजन व नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 08:49 PM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 09:05 PM (IST)
शिक्षकों के नियुक्ति-समायोजन निरस्त करने के आदेश पर रोक
शिक्षकों के नियुक्ति-समायोजन निरस्त करने के आदेश पर रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में शिक्षकों के समायोजन व नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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अल्मोड़ा की शोभा कर्नाटक, संगीता जोशी व दीपा आर्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में अर्से से अध्यापन कार्य कर रही हैं। 2014 में उनके विषय कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स आदि को मान्यता दे दी, जिसके बाद सरकार के पिछले साल दो अगस्त के शासनादेश के अनुसार उन्हें रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन व नियुक्ति दे दी गई। नियुक्ति व समायोजन का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया था, मगर निदेशक विद्यालयी शिक्षा की ओर से पहली अगस्त को आदेश पारित कर उनका समायोजन व नियुक्ति निरस्त कर दी। 

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई है और वह अध्यापक बनने की पात्रता रखती हैं, मगर निदेशक द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार के आदेश के साथ ही निदेशक के नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी, साथ ही सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। यहां उल्लेखनीय है कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्तियों में अनियमितताओं की अपर शिक्षा निदेशक रहीं सुषमा सिंह द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक की ओर से नियुक्तियां निरस्त की गईं।

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