शक के चलते की थी पत्नी की हत्या, आजीवन कारावास की सजा
रामनगर में हुए बबीता हत्याकांड में सुनवार्इ करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ है।
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में हुए बबीता हत्याकांड पर सुनवार्इ हुर्इ। सुनवार्इ के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला नाथुपुर छोई गांव का है। जहां का निवासी जगदीश सिंह बिष्ट अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसको लेकर वह अपनी पत्नी बबीता से पहले भी कर्इ बार मारपीट कर चुका था।
16 मई साल 2014 को रात करीब आठ बजे जगदीश ने अपनी पत्नी बबीता के सिर पर पाटल मारकर उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जगदीश का भाई मोहन कमरे में पहुंचा तो बबीता लहूलुहान हालत में पड़ी थी, जबकि उसका भाई हाथ मे पाटल लेकर खड़ा था। मोहन ने इस मामले की तहरीर पुलिस में दी। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
वहीं मामले की सुनवार्इ रामनगर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने गवाहों और बयानों के आधार पर हत्यारोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया।
यह भी पढ़ें:जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल की सजा
यह भी पढ़ें: जमीन के नाम पर एक दंपती से 46 लाख रुपये हड़पे
यह भी पढ़ें: एटीएम क्लोनिंग के शिकार हुए लोगों को एक अगस्त से वापस मिलेगी रकम