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जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल की सजा

नैनीताल में जिला और सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने हल्द्वानी में हुए एक जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल छह महीने और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 25 Jul 2017 05:35 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jul 2017 06:56 PM (IST)
जानलेवा हमले के दोषी  को तीन साल की सजा
जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल की सजा

नैनीताल, [जेएनएन]: जिला और सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने हल्द्वानी में हुए एक  जानलेवा हमले के दोषी अभियुक्त को तीन साल छह महीने सश्रम कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया।  

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मामला 13 जुलाई 2016 का है। जब वनभूलपुरा के लाइन नंबर 18 के निवासी रियाज अहमद और उनकी पत्नी शहनाज बीमार बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। 

जैसे ही दोनों एक हलवाई की दुकान के सामने पहुंचे वैसे ही उन्हें अभियुक्त वसीम पुत्र पप्पू खीचड़ा निवासी आजाद नगर वनभुलपुरा मिल गया और उसने रियाज को गाली देनी शिरू कर दी। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पटाल रियाज के सिर पर दे मारा, लहूलुहान रियाज के चिल्लाने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया। 

इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। जिसके बाद डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने अपराध साबित करने के लिए 7 गवाह पेश किए। 

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