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शिक्षा विभाग उड़ा रहा हाई कोर्ट के आदेश की खिल्ली

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग शिक्षिका को समस्त लाभों से वंच

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 08:41 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 08:41 PM (IST)
शिक्षा विभाग उड़ा रहा हाई कोर्ट के आदेश की खिल्ली
शिक्षा विभाग उड़ा रहा हाई कोर्ट के आदेश की खिल्ली

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग शिक्षिका को समस्त लाभों से वंचित किया है।

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अल्मोड़ा के सुदामापुरी रानीखेत निवासी माया जोशी जीजीआइसी रानीखेत से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। माया ने आरोप लगाया कि 2004 में उसे प्रमोशन न देकर जूनियर शिक्षिका रेनू त्रिपाठी पत्‍‌नी विपिन चंद्र त्रिपाठी को पदोन्नत कर दिया गया था। जिसकी व्यक्तिगत व लिखित शिकायत तत्कालीन शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस से की लेकिन उन्होंने गलत सूचनाएं दीं। न्याय न मिलने पर माया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बीती 11 अप्रैल को हाई कोर्ट ने माया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग को आदेशित किया कि माया को 2004 से नोशनली प्रमोट (अनुमानित प्रोन्नति) करते हुए सभी आर्थिक लाभ दिए जाएं। आदेश की कॉपी 22 अप्रैल को शिक्षा निदेशक को भिजवा दिया लेकिन दो माह बीत जाने के बाद कोई कार्रवाही नहीं की। माया ने उसे शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट के आदेश की आवेहलना करने का आरोप लगाया है।


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