सीपीयू दरोगा ने न्यायालय में लगाई जमानत अर्जी
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शिक्षिका से दुष्कर्म के आरोपी दरोगा के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्याया
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शिक्षिका से दुष्कर्म के आरोपी दरोगा के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया है। सुप्रीम कोर्ट के राहत नहीं मिलने पर नौ दिन पहले आरोपी दरोगा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। दो मई को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होनी है। न्यायालय ने मामले के संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट तलब की है।
गत वर्ष अक्टूबर माह में पीलीकोठी मार्ग पर रहने वाली एक शिक्षिका ने सीपीयू दरोगा पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। वहीं आला अफसरों को दी तहरीर में शिक्षिका ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। डीआइजी तक मामला पहुंचने पर 21 अक्टूबर को पुलिस ने शिक्षिका की तहरीर पर दरोगा नरेश भौर्याल पर धारा 323, 376, 504, 506 व एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। इसकी जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह ह्यांकी के तबादले के बाद क्षेत्राधिकारी डीसी ढौंडियाल और फिर वर्तमान क्षेत्राधिकारी लोकजीत सिंह को मिली। 15 मार्च को जांच अधिकारी ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए दरोगा ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। कहीं से भी राहत नहीं मिलने पर 19 अप्रैल को दरोगा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सीओ सिटी लोकजीत सिंह ने बताया कि दरोगा नरेश के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन किया गया है। न्यायालय ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसे भेजा जा रहा है। े