ग्लोबल वेट्रा की विशेष अपील खारिज
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य में 12 स्थानों पर हेली सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य में 12 स्थानों पर हेली सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने संबंधी मामले में एकल पीठ के अंतरिम आदेश नहीं देने के खिलाफ दायर विशेष अपील बुधवार को खारिज कर दी।
हेली कंपनी ग्लोबल वेट्रा हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड व अन्य ने यह विशेष अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इसी साल 18 नवंबर को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा केदारनाथ समेत अन्य स्थानों के लिए हेली सर्विस सुविधा को लेकर टेंडर जारी किया गया जिसमें शर्त लगा दी कि वही कंपनी निविदा में शामिल हो सकती है, जिसके पास नौ सीटर एयरक्राफ्ट हो। याचिकाकर्ता का कहना था कि कंपनी विशेष को फायदा देने के मकसद से निविदा की शर्तो में फेरबदल किया गया। शर्तो में बदलाव की वजह से पिछले दो दशक से राज्य में सेवा दे रहीं हवाई कंपनियां टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गई हैं। पूर्व में एकल पीठ ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए सरकार व हेली सर्विस कंपनी हैरीटेज को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही एकल पीठ ने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया अदालत के फैसले के अधीन रहेगी। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ हेली कंपनी ग्लोबल वेट्रा व अन्य द्वारा विशेष अपील दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के अन्य हिस्सों में हवाई सेवा प्रदान करने के मकसद से टेंडर में संशोधन किया गया। खंडपीठ ने सरकार व कंपनी को तय तिथि तक एकल पीठ में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए विशेष अपील खारिज कर दी।