गौलापार में हॉटमिक्स प्लांट के मामले में जवाब तलब
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने गौलापार के देवला तल्ला में हॉटमिक्स प्लांट को हटाने संबंधी ज
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने गौलापार के देवला तल्ला में हॉटमिक्स प्लांट को हटाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व प्लांट स्वामी प्रतीक त्यागी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
देवला तल्ला निवासी राम सिंह नौला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गांव देवला तल्ला, कुंवरपुर, गौलापार में प्रतीक त्यागी द्वारा मार्च 2016 से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना अवैध रूप से हॉटमिक्स प्लांट संचालित किया जा रहा है। जिस पट्टे की भूमि पर प्लांट स्थापित किया गया है, उसे काश्तकारों को आवंटित किया गया था। प्लांट के धुएं और विषैली गैस से आसपास रहने वाली जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय पटवारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्लांट स्वामी द्वारा प्लांट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि कृषि भूमि का व्यावसायिक मकसद से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व प्लांट स्वामी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।