एनएच के मुख्य अभियंता समेत अन्य की गिरफ्तारी पर रोक
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून अंतरराज्यीय बस अड्डे के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून अंतरराज्यीय बस अड्डे के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कार्यस्थल पर सड़क किनारे बने गड्ढे में मौत के मामले में आरोपी एनएच रुड़की के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा, अधिशासी अभियंता बलराज मिश्रा, सहायक अभियंता मोहम्मद युसुफ व जेई अखिलेश की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि चार सप्ताह के बाद आरोपियों को निचली कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
देहरादून निवासी राजेश चौहान ने 24 जुलाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर कहा कि निर्माण कार्य में सुरक्षात्मक उपाय नहीं करने से उसके पिता कुंवर सिंह चौहान की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। तहरीर में बताया गया था कि 19 जुलाई को उसके पिता आइएसबीटी में दुकान बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचे और 22 जुलाई को आइएसबीटी फ्लाई ओवर के पास उनका शव नाले से बरामद किया गया। मौत की वजह डूबना बताई गई। इसके बाद राजेश ने चारों अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की कोर्ट में हुई।