छात्रा का अपहरणकर्ता शिक्षक दोषी करार
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : एडीजे पॉक्सो प्रीतु शर्मा की अदालत ने छात्रा के अपहरण मामले में कंप्यूट
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : एडीजे पॉक्सो प्रीतु शर्मा की अदालत ने छात्रा के अपहरण मामले में कंप्यूटर शिक्षक को दोषी करार दिया। आरोपी को 20 मई को सजा सुनाई जाएगी।
मामले के मुताबिक बकुलिया मोटाहल्दू निवासी शिक्षक विजय सिंह इंटर कालेज में कंप्यूटर शिक्षक था। वर्ष 2014 में वह स्कूल की ही एक छात्रा को लेकर फरार हो गया। छात्रा के पिता की ओर से मंडी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन चौकी प्रभारी संजय पाठक ने मामले की विवेचना की। मोबाइल सर्विलांस पर लगाने के बाद आरोपी शिक्षक विजय को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। साथ ही छात्रा को बरामद कर लिया गया। ये मामला पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने मामले में 11 गवाह पेश कराए। दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के क्रम में एडीजे प्रीतु शर्मा ने विजय सिंह को आईपीसी की धारा 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट से बरी कर दिया। जबकि धारा 363 व 366 के तहत दोषी करार दिया।