हाईकोर्ट ने कहा- जल्द हो पीसीएस प्री व एलटी के परिणाम घोषित
हाई कोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा एलटी के 90 प्रतिशत पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल। हाई कोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा एलटी के 90 प्रतिशत पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्ति में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कैबिनेट फैसले की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
दोनों मामलों को लेकर हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं विचाराधीन थी। राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने पीसीएस परीक्षा में राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी। वहीं अभ्यर्थी मनोज चौधरी और अन्य लोगों ने याचिका दायर कर एलटी में आंदोलनकारियों को आरक्षण को चुनौती दी थी। न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायाधीस यूसी ध्यानी की कोर्ट ने एलटी के 90 प्रतिशत पदों का रिजल्ट घोषित करने तथा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। जबकि मुख्य परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।
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