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बल्लीवाला फ्लाईओवर मामले में लोनिवि के मुख्य अभियंता तलब

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून के बल्लीवाला में फोरलेन की जगह टू-लेन बनाने संबंधी

By Edited By: Published: Wed, 01 Jul 2015 06:03 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2015 06:03 PM (IST)
बल्लीवाला फ्लाईओवर मामले में लोनिवि के मुख्य अभियंता तलब

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून के बल्लीवाला में फोरलेन की जगह टू-लेन बनाने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को अब तक हुए निर्माण की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई नियत की गई है। देहरादून निवासी अजय गोयल व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-72 में केंद्र सरकार द्वारा फोरलेन मंजूर किया गया था, लेकिन राज्य सरकार उसे टू-लेन बना रही है। निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के विपरीत और बगैर भूमि अधिग्रहण के निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद इंजीनियर इन चीफ लोनिवि को अब तक किए गए निर्माण की प्रगति के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश पारित किए। मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तिथि नियत की गई है।


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