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गाड़ीपड़ाव में शराब की दुकान बंद करने का आदेश

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में गाड़ी पड़ाव स्थित विदेशी मदि

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 01:35 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 01:35 AM (IST)
गाड़ीपड़ाव में शराब की दुकान बंद करने का आदेश

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में गाड़ी पड़ाव स्थित विदेशी मदिरा की दुकान बंद करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जून की तिथि नियत की गई है।

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नैनीताल निवासी मोहन सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि गाड़ीपड़ाव स्थित शराब की दुकान मानकों से इतर संचालित की जा रही है। शराब की दुकान सार्वजनिक स्थान पर है। शराबियों के आए दिन झगड़े के कारण माहौल अशांत हो रहा है। पिछले दिनों हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर द्वारा आबकारी विभाग के अफसरों के साथ शराब की दुकान से मस्जिद, आर्य समाज मंदिर व प्राथमिक स्कूल की दूरी नापी गई थी। जिसके बाद रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए गाड़ीपड़ाव में स्थित विदेशी शराब की दुकान बंद करने के आदेश पारित किए।

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=== इनसेट

लोनिवि को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर में सड़कों के जीर्णोद्धार व डामरीकरण मानकों से विपरीत होने के मामले में सुनवाई करते हुए लोनिवि अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीनदयाल भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लोनिवि द्वारा सड़कों का जीर्णोद्धार व डामरीकरण मानकों से विपरीत किया जा रहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।

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