पिथौरागढ़ पालिका ईओ हाई कोर्ट में तलब
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनी पातल क्षेत्र में पिथौरागढ़ का कूड़ा फेंकने संबंधी मामले
By Edited By: Published: Tue, 28 Apr 2015 09:43 AM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2015 09:43 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनी पातल क्षेत्र में पिथौरागढ़ का कूड़ा फेंकने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए सात मई को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। पिथौरागढ़ के बीसाबजेड़ निवासी मनोज भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ पालिका शहर का सारा कूड़ा नैनीपातल क्षेत्र में फेंका जा रहा है। कूड़ा निस्तारण म्यूनिसिपल वेस्ट एंड मैनेजमेंट एक्ट-2000 के नियमों के विपरीत किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद ईओ पिथौरागढ़ को सात मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश पारित किए।
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