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अवैध कब्जेधारकों को बेदखल करने के आदेश

नैनीताल : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की नगर पंचायत महुआडाबरा में ढाई एकड़ जमीन से अवैध कब्जेदारों

By Edited By: Published: Sat, 25 Apr 2015 09:56 AM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2015 09:56 AM (IST)
अवैध कब्जेधारकों को बेदखल करने के आदेश

नैनीताल : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की नगर पंचायत महुआडाबरा में ढाई एकड़ जमीन से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने व सिविल कोर्ट से मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

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ऊधमसिंह नगर के अब्दुल रहमान ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर पंचायत द्वारा ढाई एकड़ जमीन को बिल्डरों से सांठगांठ कर खुर्दबुर्द कर दिया गया। कई लोगों ने अवैध कब्जे कर जमीन का सौदा तक कर डाला है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए सिविल कोर्ट को इस मामले को निस्तारित करने व अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने के आदेश पारित किए।

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राजाजी पार्क में अवैध खनन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

नैनीताल : राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में अवैध खनन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हरिद्वार निवासी दिलशाद ने पीआइएल दाखिल कर कहा है कि पार्क क्षेत्र में मानकों से इतर खनन किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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